नई दिल्ली, जनवरी 30 -- यूपी के शहरों में अब मनमाने तरीके से अवैध निर्माण नहीं ढहाए जा सकेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। अवैध निर्माण ढहाने या फिर अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित अथॉरिटी को नियमों का पालन करना होगा। किसी भी अभियान से 15 दिन पहले ऐसे लोगों को नोटिस दी जाएगी। इसमें कारण स्पष्ट करना होगा और बताना होगा कि उनका कितना निर्माण अवैध है। ऐक्शन से पहले ये प्रक्रिया अनिवार्य होगी। इसके बाद विधि व्यवस्था के आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में विकास प्राधिकरण और नगर विकास को निर्देश भेजते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद व राजीव गुप्ता मामले में पारित आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव की ओर ...