लाल रणविजय सिंह, सितम्बर 15 -- उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोई भी आवारा कुत्ता लोगों को दो बार काटता है तो उसे उम्रकैद की सजा मिलेगी। पढ़ने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। प्रदेश सरकार ने कुत्तों के हमले से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को नया आदेश जारी किया है। इसमें हमलावर कुत्तों को अनूठी सजा का प्रावधान किया गया है। आदेश के अनुसार पहली बार किसी को काटने पर कुत्ते को 10 दिन की सजा होगी। उम्रकैद और 10 दिन की सजा के दौरान कटखने कुत्ते को एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में रखा जाएगा। कुत्तों को सजा देने के मामले में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज का प्रमाण देना होगा। इसकी जानकारी होने पर नगर निगम के पशुधन विभाग की ट...