लखनऊ, अगस्त 17 -- उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपने पिता की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र ही आवेदन में अपलोड करना होगा। पति अथवा किसी अन्य की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। भर्ती बोर्ड ने रविवार को वेबसाइट पर इस बारे में गाइड लाइन जारी की। इसके अलावा भी बोर्ड की ओर से कई निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक व समकक्ष 4543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद ही आवेदन पत्र भरने के संबंध में कई अभ्यर्थियों ने कुछ बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी। इस पर ही बोर्ड ने सोशल मीडिया और वेवसाइट पर जवाब दिए। कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल किया था कि अगर 10वीं और 12वीं की अंक तालिका व प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज अलग-अलग नहीं है तो उन्हें क्या करना होगा। इस पर बोर्ड ने कहा कि अगर...