नई दिल्ली, फरवरी 21 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहले, उत्तर प्रदेश पुलिस को गैंगस्टर अधिनियम के दर्ज मामले में विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 10 दिन के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया और नये सिरे से पारित आदेश में यूपी पुलिस से यह जानना चाहा है कि 'क्या अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कोई जांच लंबित है? जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इसके साथ ही, मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च तय की है। इससे पहले विधायक अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। सिब्बल ने पीठ के समक्ष यूपी पुलिस पर मामले में गलत हलफनामा दा...