अल्मोड़ा, जुलाई 22 -- अल्मोड़ा। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण जिला न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय ने दुर्घटना के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने यूपी परिवहन निगम को दोषी मानते हुए पीड़ित परिवार को 26.80 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता महेश चंद्र ने बताया कि मामला सात दिसम्बर 2022 का है। याचीगण दया देवी, पूरन सिंह, रोहित निवासी पाण्डेतोली बाड़ेछीना अल्मोड़ा का कहना था कि आशीष नैनवाल शाम करीब छह बजे रुद्रपुर से हल्द्वानी की ओर से बाइक से आ रहा था। बेलबाबा के पास सहारनपुर डिपो की तेज रफ्तार बस ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। घायल आशीष नैनवाल को एसटीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज कराते हुए न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई थी। कहना था क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.