विशेष संवाददाता, अक्टूबर 27 -- Smart Electricity Meter: स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विद्युत अधिनियम-2003 में उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर के चयन का विकल्प देता है। इस अधिनियम में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं, मगर उसमें भी विकल्प दिए जाने का प्रावधान खत्म नहीं किया गया है। वहीं 2020 में केंद्र द्वारा जारी रूल्स में सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का प्रावधान किया गया है। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग भी पसोपेश में है कि इस संबंध में दाखिल याचिका का निस्तारण आखिर कैसे करे। दरअसल विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में बिजली उपभोक्ताओं को पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर चुनने का विकल्प दिया गया है। इधर, पावर कारपोरेशन ने प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपे...
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