लखनऊ, सितम्बर 19 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है। अब राजनीतिक दलों के रूप में मिलने वाली सुविधाएं इन्हें नहीं मिलेगी। निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ 30 दिनों में अपील कर सकेंगे। छह वर्षों से चुनाव न लड़ने पर इन दलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 51 जिलों के पंजीकृत पतों पर यह 121 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। वर्ष 2019 से लेकर अभी तक पिछले छह वर्षों में इन दलों ने न तो कोई विधानसभा चुनाव लड़ा और न ही लोकसभा का चुनाव लड़ा है। ऐसे में इन दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-29 बी एवं धारा-29 सी के साथ-साथ आयकर अधिनियम-1961 के प्राविधानों और चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 क...