प्रशांत मिश्रा, अक्टूबर 28 -- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़े निर्माण श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। बोर्ड ने बीते दिनों 'कन्या विवाह सहायता योजना' में खास बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 85 हजार रुपये तक कर दी गई है। इसके लिए पंजीकृत श्रमिकों का नवीनीकरण आवश्यक है। योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों की विवाह योग्य बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह में आर्थिक सहयोग और वयस्क विवाह को प्रोत्साहित करना है। संशोधन के बाद जहां सामान्य विवाह पर 55 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं अंतर्जातीय विवाह के लिए मिलने 61 हजार रुपये की सहायता राशि 75 हजार ह...