नई दिल्ली, अगस्त 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। याचिका में जिसमें कम दाखिला वाले 100 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के विलय को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सिंह को याचिका वापस लेने और अपनी शिकायत इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर करने की अनुमति दे दी। पीठ को बताया गया था कि हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़ा है। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला मनमाना और अवैध है। जुलाई में शीर्ष अदालत में इसी तरह का मुद्दा उठाते हुए दायर ए...