नई दिल्ली, मार्च 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जीपी मित्तल की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति गठित का गठन किया है जो उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों की वित्तीय स्थिति की जांच करेगी। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निजी स्कूलों के समूह की ओर से दाखिल अपील पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के दौरान निजी स्कूलों को वित्तीय 2020-2021 की अवधि के लिए अभिभावकों द्वारा भुगतान की गई फीस का 15 फीसदी समायोजित या वापस करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ कहा कि 'प्रत्येक निजी स्कूल के तथ्यों और वित्तीय परिस्थितियों पर विचार किए बिना उच्च न्यायालय द्वारा व्य...