नई दिल्ली, मार्च 24 -- दिल्ली के व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना दिल्ली के व्यक्ति को गिरफ्तार करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक को जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के वकील को नोटिस जारी कर पूर्व में निर्देशित जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीठ के आदेश में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रिपोर्ट दाखिल करें। पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 18 फरवरी को दिल्ली पुलिस को सूचना दिए बिना कनॉट प्लेस से एक व्यक्ति को अज्ञात स्थान पर ले गई। याचिकाकर्ता को 19 फरवरी को उत्तर ...