विशेष संवाददाता, जुलाई 4 -- उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास अधिकारियों की सेवा शर्तों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब उन्हें राज्य अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा में शामिल कर लिया गया है। अब ग्राम विकास अधिकारियों के तबादले एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे। वहीं सेवा नियमावली से ग्राम सेवक पदनाम का विलोपन कर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। योग्यता में भी बदलाव किया गया है। इसके लिए वर्ष 1980 की पुरानी नियमावली को निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2025 का प्रख्यापन कर दिया गया है। इसे गुरुवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। ग्राम विकास अधिकारी पहले ग्राम सेवक के नाम से जाने जाते थे। नई नियमावली के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी अब राज्य अधीनस...
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