लखनऊ, अक्टूबर 26 -- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों को निशुल्क दाखिला दिलाने पर सख्ती की जाएगी। मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन करने वाले हर बच्चे की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। हर चरण में प्रवेश न पाने वाले बच्चों की संख्या ली जाएगी और किन कारणों से प्रवेश नहीं मिला उसकी समीक्षा होगी। शिक्षाधिकारियों व निजी स्कूलों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रवेश के लिए आवेदन वेबसाइट www.rte25.upsdc.gov.in के माध्यम से किए जा सकेंगे। उप शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा) डॉ. मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि इस बार और सख्ती बढ़ाई जाएगी। अगर किसी बच्चे के आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि है तो ब्लॉक स्तर पर बनी हेल्प डेस्क पर अभिभावकों को बुलाकर उसे दूर कराया जाएगा। विशेष चरण में छूटे हुए बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा। आरटीई के तहत...