नई दिल्ली, जुलाई 20 -- सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत अपीलकर्ता को सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह ने मेरठ के एडीएम सत्य प्रकाश पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस रकम की वसूली उनके वेतन से की जाएगी। वेतन से कटौती होने तक उनके सभी देयकों पर भी रोक लगा दी गई है। मेरठ के वरिष्ठ कोषाधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि वह कटौती की जानकारी से आयोग को अवगत करवाएं। इसके अतिरिक्त सत्य प्रकाश को 15 दिनों के भीतर अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाने के भी आदेश सूचना आयुक्त ने दिए हैं। अपीलकर्ता नवल किशोर शर्मा ने बीते साल जनवरी से मार्च तक सूचना आयोग द्वारा लगाए गए दंडों की वसूली के संबंध में सूचनाएं मांगी थीं, जिसे एडीएम ने देने से इनकार कर दिया था। आयोग ने जब परीक्षण किया तो सूचना देने योग्य पाई गई थी। बीते साल दिसंबर ...
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