मुख्य संवाददाता, मई 17 -- गोरखपुर में मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री अवैध रूप से हो रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के अनुसार, किसी भी दुकानदार के पास वैध लाइसेंस नहीं है, न ही जनपद में कोई भी स्लॉटर हाउस मौजूद है। महानगर में मीट, मछली और मुर्गा की बिक्री के लिए लाइसेंस देने का अधिकार भी 5 अगस्त 2011 में लागू हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) के पास ही है। ऐसे 48 व्यापारियों को नोटिस दी गई है। उनसे तत्काल दुकानें बंद करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर नगर निगम ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त डॉ. सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि मानकों पर न होने के कारण किसी भी दुकान को लाइसेंस नहीं जारी किया गया ऐसे में सभी दुकानें अवैध हैं। हाल...