विशेष संवाददाता, मई 28 -- सहकारिता विभाग उप्र सहकारी समिति अधिनियम-1965 के अलावा तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा सेवा नियमावलियों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रशासनिक और सलाहकार समिति के गठन के प्रारूप को मंजूरी दी जा चुकी है। सेवा नियमावलियों में बदलाव पर कर्मचारी आक्रोशित हैं। सहकारी महासंघ की बैठक में मंगलवार को आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई और तय किया गया कि इसके विरोध में पैक्स से लेकर अपेक्स तक के कर्मचारी लामबंद होंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की अध्यक्षता में हुई विभाग की बैठक में तय हुआ कि उप्र सहकारी समिति अधिनियम-1965, उप्र सहकारी समिति नियमावली-1968, उप्र सहकारी कर्मचारी सेवा नियमावली 1975, लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली- 1977, उप्र सहकारी सेवा नियमावली- 1979, उप्र अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली- 1979 समेत अन्य नियमावलिय...