लखनऊ, नवम्बर 24 -- यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीएम पर सख्ती दिखाई है। छह साल से बार-बार आदेश देने के बावजूद जवाबी हलफनामा न दाखिल करने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए, जिलाधिकारी बलरामपुर पर 11 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। न्यायालय ने कहा है कि हर्जाने की उक्त रकम याचियों को भुगतान की जाएगी। मामले की अगली सुनवायी 15 दिसम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने नबी अली व अन्य की ओर से वर्ष 2019 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में एक अंत्योष्टि स्थल पर शेड लगाने की मांग की गई है। मामला बलरामपुर जनपद का है। न्यायालय ने 8 नवंबर 2019 को पहली बार आदेश पारित करते हुए, जिलाधिकारी बलरामपुर को लघु प्रतिउत्तर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था, इसके पश्चात 22 नवंब...