प्रयागराज, अक्टूबर 8 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। लगभग 20 वर्ष पुराने बहुचर्चित कर्मचारी यूनियन के नेता अमरेंद्र कुमार पांडेय हत्याकांड में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो-1 की अदालत ने आरोपी भास्कर यादव और अवनीश यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें चार वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला न्यायाधीश सिद्धार्थ कुमार वागव (एचजेएस) ने अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी त्रियुगी नारायण दीक्षित तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता को सुनकर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध कर दिए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों दोषियों ने फैक्टरी यूनियन नेता अमरेंद्र कुमार पांडेय की योजनाबद्ध...