भोपाल, फरवरी 17 -- भोपाल गैस त्रासदी के जानलेवा कचरे के निपटान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार और राज् के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य के अधिकार और इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए जोखिम के मौलिक मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर गौर करते हुए उक्त निर्देश जारी किए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 3 दिसंबर 2024 और इस साल 6 जनवरी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में अपने आदेश में अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भोपाल में यूनियन कार्बाइड साइट को खाली...