नई दिल्ली, मई 12 -- यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर एल्विश की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, एल्विश यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। उसने रेव पार्टी आयोजित करने और सांप के जहर के दुरुपयोग के आरोप में दर्ज मुकदमे की चार्जशीट और सम्मन आदेश रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की थी। एल्विश यादव पर आरोप है कि वह रेव पार्टियों का आयोजन करता था, जहां विदेशी नागरिक भी बुलाए जाते थे, जो लोगों को सांप के ज़हर और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कराते थे। सूचना देने वाले ने आरोप लगाया कि जब उसने एल्विश यादव से संपर्क किया तो एल्विश यादव ने उसे राहुल से मिलवाया, जिसने रेव पार्टी आयोजित कराने पर सहमति दी। एल्विश यादव के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39...