नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से 22 साल के भारतीय छात्र साहिल मजोठी को वापस लाने के लिए गंभीर कदम उठाने के लिए कहा है। साहिल को यूक्रेनी सेना ने इस आरोप में हिरासत में लिया था कि उसने रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए लड़ाई लड़ी थी। रिपोर्टों के अनुसार, मजोठी का दावा है कि उसे एक झूठे ड्रग मामले में जेल जाने से बचने के लिए रूसी सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया था। जानकारी के मुताबिक मजोठी का दावा है कि एक झूठे ड्रग मामले में जेल जाने से बचने के लिए उसे रूसी सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया था। अब उसकी मां ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि उसके बेटे की भारत वापसी में मदद के लिए निर्देश जारी किए जा सकें। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सचिन दत...