नैनीताल, जून 23 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के ग्राम कुशालपुर में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की है। मामले में सरोवर नगर व कुशालपुर, जिला ऊधमसिंह नगर निवासी जसवंत सिंह की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि खनन कारोबारियों को केवल नदियों और तालाबों में खनन करने की अनुमति दी गई थी, वह भी तय मानकों के अनुसार 12 से 15 फीट की अधिकतम गहराई तक। लेकिन कंपनियों ने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए 20 से 25 फीट तक गहरा अवैध खनन कर दिया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि अब खननकर्ता आवंटित क्षेत्र की सीमाएं लांघ...