मुंगेर, मार्च 2 -- मुंगेर, निज प्रतिनिधि। सरकार के अवर सचिव गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार पटना के आदेशानुसार आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 की थारा 3 की उप धारा 2 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी एक यूआईएन पर दो शस्त्र धारण कर सकते है। इस संबंध में इस कार्यालय के द्वारा एक यूआईएन पर दर्ज तीन शस्त्रों में एक शस्त्र अधिकृत शस्त्र विक्रेता के प्रतिष्ठान अथवा निकटतम थाना के मालखाना में जमा करने का निर्देश दिया गया है। परन्तु उक्त आदेश का अनुपालन कुछ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (एक यूआईएन पर दो से अधिक शस्त्र धारण करने वाले) द्वारा नहीं किया गया है। पुन: सरकार के अवर सचिव गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार पटना के द्वारा एक यूआईएन पर धारित तीन शस्त्रों में से एक शस्त्र निकतम थाना में जमा करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में दिये ...
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