एटा, मई 24 -- उपायुक्त उद्योग प्रेमकान्त ने बताया कि योजना में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख रुपये तक परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण पर ब्याज अनुदान निर्धारित किया जाएगा। लाभार्थीयो को परियोजना लागत पांच लाख जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। योजनान्तर्गत निगेटिव परियोजनाओं तंबाकू उत्पाद, गुटखा पान मसाला, अल्कोहल, वातायुक्त पेय पदार्थ, कार्बानेनेटड उत्पाद पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैंग (40) माईकान से कम), राज्य सरकार ने समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ के लिए पात्र नहीं होगें। राष्ट्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक वित्तीय संस्थाए ऋण वितरण के लिए पोर्टल पर आवेदन आनलाइन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यार्थी योजना में लाभ करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।

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