लखीमपुरखीरी, मई 5 -- लखीमपुर। युवती से दुराचार के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे नूरी अंसार ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र की एक युवती 4 मार्च 2013 को कॉलेज गयी थी। कॉलेज से घर वापस आते समय उसे राजू उर्फ मोहम्मद जाफ़र रिक्शे पर बिठाकर एक कमरे पर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। युवती के भाई ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना करते हुए युवती को बरामद कर युवक को जेल भेज दिया। कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल होने पर अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी मुकदमा, पीड़िता युवती और डॉक्टर समेत कई गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे नूरी अंसार ने आ...