लखीमपुरखीरी, नवम्बर 20 -- युवती को भला फुसला कर ले जाने और दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे शैलोज चन्द्रा ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 35000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। इसी मामले के पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत न होने पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। एडीजीसी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को रामपुर ग्रंट गांव का रहने वाला विमल कुमार 22 जुलाई 2012 को भगा ले गया था। युवती के पिता ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद विमल कुमार, तसीर खां, अजमी खां, विशना देवी, फूला देवी और पिंकी देवी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी मुकदमा समेत कई गवाहों को पेश किया। एडीजे शैलोज...