सीतामढ़ी, फरवरी 11 -- सीतामढ़ी। अपर सत्र न्यायधीश प्रथम राजीव कुमार (तृतीय) ने मंगलवार को युवती के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में राजीव महतो को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 18 हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश भी दिया है। आरोपित राजीव महतो पुनौरा थाना क्षेत्र के मनियारी गांव का निवासी है। अभियोजन की ओर से बहस विशेष लोक अभियोजक उपेन्द्र बैठा ने की। मालूम हो कि पुनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित ने 11 फरवरी 2022 को अपनी सहेली के साथ कोचिंग पढ़ने गयी थी। शाम में घर लौटने के दौरान एक स्कूल पास आरोपित राजीव महतो ने पीड़ित का बाल पकड़कर घसीटते हुए रहर के खेत में ले जाकर पटक दिया। इसके बाद दुपट्टा से गर्दन कसकर मारपीट करते हुए छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। ग्रामीणों के दौड़ कर आने पर आरोपित पीड़िता को छोड़कर भाग निकला था। इ...