बुलंदशहर, अक्टूबर 14 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 शिवानंद ने वर्ष 2023 में जहांगीराबाद क्षेत्र में एक युवती से गैंगरेप के मामले में तीन अभियुक्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 18 फरवरी 2023 को कोतवाली जहांगीराबाद में वादिया ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 18वर्षीय पुत्री शौच के लिए खेत में गई थी। पीड़िता की पुत्री को एक खेत में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कोतवाली पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 शिवानंद ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और द...