वाराणसी, अप्रैल 29 -- वाराणसी। एडीजे (फास्ट ट्रैक) प्रथम कुलदीप सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को पांडेयपुर इलाके की युवती से गैंगरेप मामले में मीरापुर बसही निवासी आरोपी कैफे संचालक अनमोल गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार युवती स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन की तैयारी के सिलसिले में आरोपित के संपर्क में आई थी। 31 मार्च को सिगरा स्थित एक कैफे के कमरे में आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक रूप से जबरदस्ती की। युवती के साथ अलग-अलग आरोपियों ने 29 मार्च से तीन अप्रैल तक शहर में कई जगह पर सामूहिक दुष्कर्म किया। इनमें अनमोल और उसके साथी भी शामिल थे। मामले में पुलिस 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद 14 को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित है।
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