रांची, नवम्बर 17 -- रांची। अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने सोमवार को युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे युवक दीपक लोहरा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान युवती और उसका पिता दोनों पूर्व के बयान से मुकर गया। इसका लाभ आरोपी को मिला। युवती के पिता ने घटना को लेकर 13 दिसंबर 2024 को रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि बेटी सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकली थी, जो देर शाम तक घर नहीं लौटी। मामले को लेकर युवती के पिता ने पहाड़ी मंदिर के पीछे रहने वाले दीपक लोहरा पर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था, जो साबित नहीं हो सका।

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