बुलंदशहर, जुलाई 30 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2018 को नगर बुलंदशहर क्षेत्र की युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण कौशिक एवं ईशान ने बताया कि वर्ष 2018 को नगर बुलंदशहर क्षेत्र के मोहल्ला साठा निवासी आसिफ पुत्र मासूम अली द्वारा एक युवती को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। 17 जुलाई 2018 को नगर कोतवाली में आरोपी आसिफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया गया। 3 अगस्त 2018 को पुलिस ने जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस अभियोग को ऑ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.