कानपुर, अप्रैल 8 -- कानपुर। युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने आरोपी हीरामन का पुरवा निवासी अरमान खान उर्फ अनस खान को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। युवती की मां की तहरीर पर किदवई नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बतौर आरोप 20 जून 2021 की रात करीब नौ बजे अरमान खान उर्फ अनस उनकी बेटी को बहलाफुसला कर ले गया था। इस मामले में युवती और उसकी मां के बयानों के बाद न्यायालय ने अरमान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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