बुलंदशहर, दिसम्बर 10 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट-2 मनोज कुमार शासन ने वर्ष 2016 में नगर क्षेत्र से एक युवती को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद और उसका सहयोग करने पर एक महिला अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने एक अभियुक्त पर 40,500 और महिला अभियुक्ता पर 20,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि वर्ष 2016 में एक युवती को अगवा कर लिया गया था। 9 मई 2016 को नगर कोतवाली में वादी पक्ष द्वारा आरोपी शहजाद पुत्र अख्तर निवासी गांव ततारपुर(नगर कोतवाली) और गुलफिसा पत्नी यूनुस निवासी गांव जुलेपुरा (कोतवाली देहात) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस की जांच में आरोपी द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म करने की घटना भी प्रकाश में आई। पुलिस द्वारा ...