बुलंदशहर, अगस्त 28 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानंद ने एक युवती के अपहरण के मामले में महिला समेत दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल की परिवीक्षा अवधि पर छोड़ा है। दोनों अभियुक्तों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में वादी मुकदमा एवं पीड़िता दोनों ही पक्षद्रोही हो गए थे। इसके बावजूद न्यायाधीश द्वारा दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 11 जनवरी 2021 को शिकारपुर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी दो भतीजी बुलंदशहर आई थी। शाम के वक्त उनकी नाबालिग भतीजी वापस आ गई, जिसने बताया कि 19वर्षीय दूसरी भतीजी को दो पुरुष और एक महिला अपने साथ ले गए हैं। पुलिस ने जांच ...
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