एटा, फरवरी 21 -- युवती का अपहरण कर घर में कैद रखा और नशीली गोली खिलाकर दुष्कर्म, कुकृत्य किया था मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी माना। दोषियों को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। एक दोषी ने अपने मामले में खुद ही पैरवी की। दूसरे दोषी की पैरवी अधिवक्ता ने की थी। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना जलेसर के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 17 जुलाई 2020 को बेटी खेत पर गई थी उसके बाद से घर नहीं लौटी थी तो घरवालों ने तलाश किया था। जानकारी ना मिलने पर पिता ने दो आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। युवती को पुलिस ने बरामद करते हुए बयान दर्ज किए थे। बयानों में युवती ने आरोपी विनोद पुत्र सियाराम, जितेन्द्र पुत्र वीरेश निवास...