हाथरस, सितम्बर 27 -- हाथरस,कार्यालय संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच विजय कुमार द्वितीय के न्यायालय ने दूल्हे के गांव में उसके घर पहुंच कर जान से मारने की नीयत से फायर करने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 52 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दूसरों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। एडीजीसी अशोक प्रताप सिंह के मुताबिक हसायन क्षेत्र के गांव बरसामई निवासी रामप्रसाद ने तहरीर में कहा था कि मैं 18 अप्रैल 2007 को शाम करीब 4:00 बजे अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठा था। मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आकर रुके और मेरे बेटे योगेश का घर पूछा तो मैंने कहा कि घर तो यही है। इनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि कल जो बारात जमालपुर थाना निंधौली जनपद एटा की यहां जा रह...