लखीमपुरखीरी, सितम्बर 18 -- युवक पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे अशोक कुमार दुबे ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर करावास समेत 12500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी रमारमण सैनी ने बताया कि पसगवां थाना क्षेत्र के पनई गांव का रहने वाला सुनील कुमार 21 अक्टूबर 2010 की रात करीब दस बजे अपने पिता रामप्रसाद के साथ खेत से वापस आ रहा था। गांव के ही कल्लूउर्फ रमाकांत को शक था कि सुनील ने उनकी लकड़ी काट ली है। इसलिये वह सुनील से रंजिश रखे हुए थे। खेत से वापस आते हुए सुनील जैसे ही कल्लू के घर के पास पहुंचा तो कल्लू और भूरे ने सुनील से रुकने को कहा, लेकिन सुनील जब नहीं रुका तो दोनों ने सुनील पर तमंचे से फायर कर दी। जिससे सुनील घायल होकर गिर गया। सुनील के पिता रामप्रसाद ने घटना की रिपोर्ट दर...
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