नई दिल्ली, नवम्बर 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने महरौली इलाके में वर्ष 2020 में हुई लूट व हमले के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी केशव को आईपीसी की धारा 394 और 397 के तहत दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 23 अगस्त 2020 को केशव महरौली में रहने वाले रवि कुमार के घर में मोबाइल फोन चोरी करने के इरादे से घुसा था। जब रवि की मां हेमलता ने उसे रोका, तो आरोपी ने उन पर हमला कर दिया और रवि के सिर पर ब्लेड से वार किया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया और चोरी किया गया मोबाइल रास्ते में फेंक दिया। अदालत ने कहा कि रवि और उसकी मां की गवाही भरोस...