अलीगढ़, नवम्बर 4 -- अलीगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। सिविल लाइन क्षेत्र में 10 साल पहले युवक पर चाकू से हमले के मामले में एडीजे चार पारुल अत्री की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 80 प्रतिशत रकम पीड़ित को उसके बेहतर भविष्य के लिए देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि जमालपुर गुलजार गली निवासी जमील पुत्र अल्लादीन ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना 17 सितंबर 2015 को सुबह 11 बजे की है। उनका बेटा सलमान घर से निकलकर गली में खड़ा था, तभी मोहल्ले के लड़के गालीगलौज कर रहे थे। गाली देने से मना किया तो मुल्जिमों ने चाकू से सलमान पर तीन वार किए। गंभीर हालत में उसे दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले में नवेद पुत्र मंसूर निवासी राशन वाली गली समेत द...