बांदा, मार्च 22 -- बांदा। संवाददाता घेरकर युवक पर हमला करने के दोषी तीन सगे भाइयों को चार-चार साल सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड कर सजा सुनाई गई। दौरान दोषियों के पिता और एक अन्य की मौत हो गई थी। मरका थानाक्षेत्र के बम्हरौला गांव निवासी भूरा प्रजापति ने 13 जनवरी 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर बाद बहू का भाई अपनी बाइक से गांव आया था। गांव की दुकान में खड़ा था, तभी गांव के बिटानी उर्फ संतोष, उसका भाई साधू उर्फ अखिलेश, चुनका उर्फ राजाभइया, वीरू उर्फ वीरेंद्र और रामस्वरूप एकराय होकर उससे गालीगलौज करते हुए मारने-पीटने लगे। बहू का भाई जान बचाकर घर आया तो आरोपितों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि मामले का आरोपपत्र विवेचक ने 20 फरवरी 2013 को न्यायालय प्रस्तुत किया। सभी आरोपियों क...
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