काशीपुर, मई 22 -- काशीपुर। ई-रिक्शा चालक द्वारा सड़क किनारे लघुशंका कर रहे युवक को टक्कर मारने के मामले में न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज हुआ है। कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम बसई निवासी परवीन जहां ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उसके पति समीर पुत्र ताज मोहम्मद 30 नवंबर को बाइक से रामनगर जा रहे थे। सुबह लगभग 8.30 बजे जब वह स्टेडियम रेलवे फाटक से आगे बाइक को साइड में खड़ा कर लघुशंका करने लगे। तभी ई-रिक्शा के चालक ओमकार सिंह ने उन्हें टक्कर मारकर घायल कर दिया। इसमें पति की दाएं पैर की हड्डी टूट गई। कहा कि उसने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस व लिखित तहरीर एसएसपी को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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