बुलंदशहर, सितम्बर 11 -- बुलंदशहर। औरंगाबाद क्षेत्र में तीन साल पहले एक युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता-पुत्र को 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बुधवार को एडीजीसी योगेश शर्मा ने बताया कि औरंगाबाद क्षेत्र के वादी श्रीपाल ने बताया कि 9 अगस्त को 2022 को उसका बेटा गौरव (24) कुत्ते के लिए खाना लेने जेपी स्कूल के पास गया था। स्टेट बैंक मिनी शाखा के पास आरोपी भूपेंद्र और उसके बेट सौरभ निवासी गांव भंडौरिया थाना औरंगाबाद खड़े थे। आरोपियों ने गौरव से बिना बात गाली-गलौच कर दी। विरोध करने पर आरोपी भूपेंद्र ने तमंचे से गौरव के सीने पर गोली मार दी और फरार हो गए। घायल गौरव का नोएडा के अस्पताल में उपचार कराया गया। 11 अगस्त को थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुर...
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