अलीगढ़, सितम्बर 16 -- अलीगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। इगलास क्षेत्र के युवक का अपहरण कर उसे गायब करने के मामले में जिला जज अनुपम कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी रद्द की है। डीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि मामले में इगलास क्षेत्र निवासी राशि देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था उनके बेटे नोविल को 14 जनवरी 2023 को उसके दोस्त बबलू व अन्य इलाहाबाद में तारीख करने को साथ ले गए थे। नोविल ने कहा था कि वह 16 जनवरी 2023 की सुबह तक घर आ जाएगा। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। बबलू से पूछा तो एक-दो दिन में वापस आने की बात करता रहा। लेकिन, नोविल का आज तक कोई पता नहीं चला। बबलू का लंबा आपराधिक इतिहास है। वह पहले भी कई मुकदमों में जेल जा चुका है। ऐसे में आशंका जताई गई कि बबलू ने अपहरण के बाद नोविल के साथ कोई अनहोनी घटना की है। पुलिस ने बबलू को गिरफ...