बस्ती, नवम्बर 13 -- बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने वादिनी मुकदमा पीड़िता की मां के विरुद्ध झूठा साक्ष्य देने के मामले में एक वाद दर्ज करते हुए 10 दिसम्बर को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है कि क्यों न उसे झूठा साक्ष्य देने के लिए दंडित किया जाए। कप्तानगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने कप्तानगंज थाने में प्रार्थना-पत्र देकर कहा कि उसकी 13 वर्षीय बेटी को गांव का श्रवण कुमार ने बहला फुसलाकर विगत शारीरिक संबंध बना रहा था। नौ मार्च 2024 को श्रवण घर आकर पीड़िता को साथ ले जाने का प्रयास किया। मना करने पर जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आर...
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