गुड़गांव, सितम्बर 23 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। एक निजी कंपनी में दो लोगों के बीच हुए विवाद को सुलझाने की कोशिश करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोपी ने विवाद के बाद उस युवक को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में जिला अदालत ने आरोपी गौरव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने सुनाया है। मृतक दिनेश के भाई रोहतास ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दिनेश सेक्टर-77 स्थित मिल्क बास्केट कंपनी में काम करता था। 11 मई 2024 को देर रात रोहतास को सूचना मिली कि दिनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ करने पर पता चला कि रात में कंपनी के मैनेजर और एक अन्य युवक गौरव के बीच झगड़ा हो रहा था। दिनेश ने बीच-बचाव कर दोनों को शांत कराने की को...