बुलंदशहर, नवम्बर 25 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश संजय सिंह की कोर्ट ने करीब 25 साल पहले शिकारपुर क्षेत्र में हुए जितेंद्र हत्याकांड में अभियुक्त की उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल उपाध्याय ने बताया कि अक्टूबर 2000 को शिकारपुर के गांव जलालपुर कटीरा निवासी मनोज पुत्र किरनपाल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 26 अक्टूबर 2000 को वह दीपावली के अवसर पर अपने भाई जितेंद्र व तहेरे भाई के साथ ट्यूबवेल पर दीपक जलाने जा रहे थे। आरोप है कि गांव के ही धर्मवीर, ब्रह्मपाल, चंद्रपाल, नरेंद्र, शैलेंद्र उर्फ शुली, अमित उर्फ बबलू ने रास्ते में अभद्रता की। इसके बाद आरोपी धर्मवीर, ब्रह्मपाल व चंद्रपाल ने जितेंद्र को पकड़ लिया था और अमित, नरेंद्र व शै...
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