मुजफ्फरपुर, जुलाई 4 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मोतीपुर के अंजनाकोर्ट फुलार गांव में 15 वर्ष पहले शिवरतन सहनी (19) की पीट-पीट कर हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने के मामले में दोषी सुरेंद्र सहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसको 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। गुरुवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय नमिता सिंह ने उसे हत्या करने व साक्ष्य को भ्रमित करने में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। इसमें हत्या करने में आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना व साक्ष्य को भ्रमित करने में सात वर्ष कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना को छोड़कर कारावास की दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने पांच गवाहों को पेश किया। शिवरतन के चाचा रामएकबाल सहनी के बयान पर 16 जून 2010 को मोतीप...