नोएडा, फरवरी 20 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने युवक की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन त्यागी ने बताया कि बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में 11 जुलाई 2016 को विपिन ने अपने 20 वर्षीय भाई राहुल के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था। कार सवार बदमाश सादोपुर की झाल स्थित एक दुकान से राहुल का अपहरण कर ले गए थे। इसके बाद राहुल का शव नहर से बरामद हुआ था। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय ने केस की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एक आरोपी बॉबी निवासी चिटहरा को ...