गाज़ियाबाद, मई 21 -- गाजियाबाद। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की हत्या करने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। मामला ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के बदरपुर गांव का है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 17 सितंबर 2024 को राशिद की पत्नी मोमीन ने थाना ट्रॉनिका सिटी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक 16 सितंबर 2024 की रात को उनका बेटा सुफियान अचानक गायब हो गया। उसी दिन रात में सन्नो नामक महिला उनके घर आई और धमकी देकर गई कि उनके बेटे ने उनका मोबाइल चोरी किया है यदि सुबह तक उनका मोबाइल नहीं मिला तो वह उनके बेटे को जेल भिजवा देगी। अगले दिन सुबह उनके पति राशिद का शव खेत में मिला। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। मोमीन ने अपने पति की हत्या के आरोप में सन्नो, सुहैल, गुलफाम, जावेद, आदिल और मेहताब के खिलाफ थाने ...
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