मिर्जापुर, फरवरी 21 -- मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने युवक की हत्या कर बकरी लूटने के मामले की सुनवाई करते हुए तीन दोषी को गुरुवार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 45-45 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। चुनार कोतवाली क्षेत्र के कूबा खुर्द सरंगा गांव निवासी हरीशंकर उर्फ नखड़ू पुत्र बसंतू ने 11 जुलाई 2008 को तहरीर दी कि पुत्र 27 वर्षीय साधु तरंगा पहाड़ी (लहास पहाड़ी) पर घर से 21 बकरियां लेकर चराने गया था। देर शाम जब वह वापस नहीं लौटा तो तलाश करने पहुंचे। पहाड़ी पर देखा तो साधु का शव पत्थर के नीचे दबा पड़ा था। बेटी की हत्या कर बदमाश 21 बकरी लूट ले गए थे। आस-पास के लोगों से पता चला कि तीन युवा बकरियों को कूबा खुर्द बंधी की ओर ले गए हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्य...
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